भोपाल। सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों (SC-ST,OBC STUDENTS) के पिता के नाम पर जारी स्थाई जाति प्रमाण (PERMANENT CAST CERTIFICATE) मान्य कर प्रवेश दिया गया था। इस वर्ष भी आवेदकों को उसी के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस आशय के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग (HIGHER EDUCATION DEMARTMENT) के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. एएस यादव ने सभी शासकीय महाविद्यालय (ALL GOVERNMENT COLLEGE) के प्राचार्यों को दिए है।
उन्होंने कहा कि सत्र 2018-19 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम से संबंधित जाति का प्रमाण नहीं होने की स्थिति में उनके पिता के नाम से जारी स्थाई प्रमाण पत्र मान्य किया गया था। इस वर्ष 2019-20 में भी जिन आवेदकों के पास अपना स्वयं के नाम का स्थाई प्रमाण नहीं है, वे अपने पिता के नाम से जारी स्थाई प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रवेश ले सकते है।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. यादव ने कहा कि आवेदक से एक घोषणा पत्र भी लिया जाए, जिसमें लिखा हो कि वह 30 अगस्त तक वह अपनी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उसे आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा तथा आवेदक का प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।