भोपाल। मध्यप्रदेश में पीएससी (MP PSC EXAM) के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का सरकार ने किया पुनर्निर्धारण (MINIMUM AND MAXIMUM AGE LIMIT CHANGE) किया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंत्रिपरिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अब न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष होगी। प्रदेश और बाहर के राज्यों के लिए आयु की समानता का प्रावधान किया गया है। अभी यह आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 28 वर्ष थी
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि छिंदवाड़ा में 1000 बंदियों को रखने की क्षमता वाली केंद्रीय जेल बनाई जाएगी। इसके लिए 228 करोड़ों रुपए की मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई। अजा, जजा और ओबीसी आदि की सीमा में पांच साल की छूट दी गई है।
Cabinet Committee meeting concludes
A meeting of the Cabinet Committee constituted for making the process of three-tier Panchayat election system and mandi elections more people-oriented and for better administrative arrangements was held at the Mantralaya under the chairmanship of General Administration, Cooperative and Parliamentary Affairs Minister Dr. Govind Singh. Committee members including Culture Minister Dr. Vijayalakshmi Sadho, Animal Husbandry Minister Shri Lakhan Singh Yadav, Panchayati Raj and Rural Development Minister Shri Kamleshwar Patel and Agriculture Minister Shri Sachin Yadav took part in the meeting.