डीके सिंगोर/भोपाल। प्रदेश में राज्य, संभाग एवं जिला स्तार पर शिक्षक संवर्ग/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 शासन के संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गई है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध दिनांक 25-6-2019 से 31-72019 तक की अवधि के लिए शिथिल किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 16448 भोपाल, दिनांक 22-6-2019 द्वारा नवीन शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं, नवीन शिक्षक संवर्ग सहित विभागीय नियमित शिक्षक संवर्ग/कर्मचारियों के स्थानांतरण भी MPTAAS के ट्रांसफर मॉडयूल्स पर किया जाना है।
आदिवासी विकास विभाग द्वारा शिक्षक संवर्ग/कर्मचारियों के स्थानांतरण आवेदन MPTAAS के ट्रांसफर मॉडयूल्स पर 10 जुलाई 2019 तक ऑन लाईन किये जाना है। विभागीय बेवसाइट Www.tribal.mp.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अतः निम्नाननुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। नवीन संविलयित शिक्षक संवर्ग के अतिरिक्त नियमित शिक्षक संवर्ग/कर्मचारियों को MPTAAS पर कोषालय से प्राप्त एम्प्लायड कोड के माध्यम से आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
- सही आई.डी. दर्ज करने के उपरांत रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पर MPTAAS द्वारा OTP भेजा जायेगा, इस 0TP को दर्ज करने पर अगली स्क्रीन पर आवेदक की पूर्व से प्रविष्ट जानकारी प्रदर्शित होगी। (सभी कर्मचारियों का MPTAAS एवं कोषालय (IFMIS) में मोबाइल नंबर तथा ई-मेल अद्यतन होना आवश्यक है)।
- आवेदक अपना नियुक्ति का विषय एवं स्थानांतरण के कारण का ड्राप डाउन से चयन करेगा एवं इनसे संबंधित अभिलेख अपलोड करेंगे। आवेदक द्वारा जिले के अंदर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन विभागीय जिला अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे।
- आवेदक द्वारा संभाग के अंदर स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन विभागीय संभागीय उपायुक्त के लॉगिन पर प्रदर्शित होंगे। उक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा अतंर्संभाग स्थानांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन करने पर उनका आवेदन आयुक्त आदिवासी विकास के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा।
- आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज करने के पश्चात MPTAAS से आवेदक आवेदन का प्रिंट निकाल सकेगा।
- जिला अधिकारी, संभागीय अधिकारी तथा राज्य मुख्यालय के लॉगिन पर प्राप्त आवेदनो की रिपोर्ट प्रदर्शित होगी।
- जिले के अंदर चाहे गये स्थानांतरण का अनुमोदन जिले के प्रभारी मंत्री से प्राप्त कर जिला अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किए जायेंगे।
- संभाग के अंदर स्थानांतरण हेतु संभागीय उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 के माध्यम से विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किये जाएंगे।
- अतंर्सम्भागीय स्थानांतरण आदेश आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत जारी किये जाएंगे।
- सक्षम अनुमोदन पश्चात् आदेश जारीकर्ता द्वारा स्थानांतरण आदेश MPTAAS पर अपलोड किए जायेंगे।
- उक्तानुसार प्राप्त ऑन लाईन आवेदनों पर सक्षम अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व विभागीय स्थानांतरण नीति में उल्लेखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारी का दायित्व रहेगा । स्थानांतरण संबंधी विस्तृत निर्देश स्थानांतरण नीति में उल्लेखित हैं तद्नुसार समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।