भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद से सबसे ज्यादा हरकत में अध्यापक संवर्ग है क्योंकि कई वर्षों से अध्यापकों की कोई बंधन रहित ट्रांसफर पॉलिसी नहीं रही है। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग की अस्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद अध्यापक दिन और रात दफ्तरों और जनप्रतिनिधि के चक्कर काट काटकर परेशान हो रहे हैं।
ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डी के सिंगौर ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ट्रायवल विभाग की स्थानांतरण पॉलिसी विभाग अलग से जारी कर रहा है। दो एक दिन में पॉलिसी आ जायेगी जिसमें ट्रायवल विभाग के ही एम पी टास पोर्टल से अध्यापक से शिक्षक पद पर नियुक्त हुए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदक द्वारा एमपी टास पोर्टल में टीआर नम्बर डालने पर आवेदक की पूरी डिटेल्स आ जायेगी, ऑनलाइन आवेदन में विषय आदि की मामूली जानकारी ही फीड करनी पड़ेगी। यदि आवेदक जिले के अंदर स्थानांतरण चाहता है तो जिला चुनेगा जिससे जिले के स्कूलों की सूची आ जायेगी। जिसमें से आवेदक 5 स्कूल चुन सकेगा।
यदि आवेदक जिले से बाहर लेकिन संभाग के अंदर स्थानांतरण चाहता है तो संभाग के अंदर के स्कूलों की सूची आ जायेगी। इसी प्रकार संभाग से बाहर स्थानांतरण चाहने पर प्रदेश का विकल्प चुनना पड़ेगा जिससे पूरे प्रदेश की सूची खुलेगी। जिसमें से कोई पांच स्कूल चुन सकते है। जिले के अंदर के स्थानांतरण सहायक आयुक्त के स्तर से होंगे जिसमें प्रभारी मंत्री का अनुमोदन रहेगा। संभाग स्तर पर स्थानांतरण उपायुक्त आदिवासी विकास स्तर से होंगे जिसमें ट्रायवल मिनिस्टर का अनुमोदन रहेगा। संभाग से बाहर स्थानांतरण आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा होंगे उसमें भी ट्रायवल मिनिस्टर का अनुमोदन रहेगा।
ऑनलाइन आवेदन की इस प्रक्रिया में सिर्फ ट्रायवल से ट्रायवल के स्कूलों में स्थानांतरण चाहने वाले ही आवेदन कर सकेंगे। ट्रायवल से एजुकेशन या एजुकेशन से ट्रायवल में स्थानांतरण की ऑनलाइन पॉलिसी नहीं है। शिक्षक ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं जो दोनों विभागीय मंत्रियों के अनुमोदन से हो सकते हैं। एसोसिएशन के डी के सिंगौर मनीष पवार , सुरेश यादव, हेमेन्द्र मालवीय, मुकेश पाटीदार ने पति पत्नी समायोजन, विकलांग , गंभीर बीमारी को विशेष प्राथमिकता देने की मांग की है।