भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में हुईं कथित अपात्रों की नियुक्तियां एवं घोटाले के मामले में आरोपित पूर्व कुलपति एवं वर्तमान में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुठियाला (BK KUTHIYALA) की अग्रिम जमानत की अर्जी को भोपाल कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। अब कुठियाला को या तो ईओडब्ल्यू के सामने पेश होना पड़ेगा या फिर उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है।
शनिवार को न्यायाधीश संजीव पांडे ने कुठियाला की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर करने के आदेश दिये। जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि अपराध क्र 14/19 धारा 409, 420, 120 बी भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन अधिनियम) की धारा 7, 6 म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य1 पिछडे वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 में आरोपी ब्रजकिशोर कुठियाला जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के पद पर पदस्थ है।
आरोपी ब्रजकिशोर कुठियाला पर आरोप है कि उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में वर्ष 2003 से दिसंबर 2018 तक की अवधि में अवैध नियुक्तिया की तथा अवैधानिक व्यय किये। शनिवार को अदालत ने इस मामले में आरोपी बृजकिशोर कुठियाल की ओर से पेश अग्रिम जमानत की अर्जी नामंजूर करने के आदेश दिये।