जबलपुर। हाईकोर्ट में मटका किंग देवेन्द्र गोयल (BETTING MAFIA DEVENDRA GOYAL) की जमानत याचिका पर सोमवार को आपत्ति पेश की गई। आपत्ति में कहा गया है कि आरोपी मटका सट्टा का बड़ा रैकेटियर (GAMBLER) है। उसने नागपुर में लगभग 4 करोड़ रुपए की ठगी की है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता से आपत्ति का जवाब मांगा है। जमानत की अगली सुनवाई 10 जून को नियत की गई है।
जिला न्यायालय ने जमानत खारिज हो गई थी
अभियोजन के अनुसार ग्वारीघाट पुलिस ने 18 मई को देवेन्द्र गोयल सहित दो अन्य युवकों को सुखसागर वैली में सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस उनके खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, आईटी एक्ट की धारा 66 डी और गैम्बलिंग एक्ट की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जबलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद ने 24 मई को देवेन्द्र गोयल की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है।
नागपुर के पीड़ित ने आपत्ति दर्ज कराई
सोमवार को नागपुर निवासी संदीप अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता निशांत दत्त के माध्यम से आपत्ति पेश की गई। आपत्ति में कहा गया कि देवेन्द्र गोयल ने टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर 4 करोड़ की ठगी की है। वह मटका सट्टे का बड़ा रैकेटियर है। इसलिए उसकी जमानत खारिज की जाए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी जिस करण सिंह नामक व्यक्ति का बैंक एकाउंट चला रहा है, अभी तक उस व्यक्ति के बयान नहीं हुए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने आरोपी के अधिवक्ता को आपत्ति का जवाब पेश करने के लिए कहा है।