यदि किसी महिला (WOMEN) के पति (HUSBAND) की मृत्यु (DEATH) हो जाए और वो दूसरी शादी (SECOND MARRIAGE) कर ले तो क्या पहले पति (FIRST HUSBAND) की संपत्ति (PROPERTY) पर उसका अधिकार (LEGAL RIGHT) शेष रह जाएगा। यदि एक विधवा महिला (WIDOW WOMEN) दूसरी शादी कर ले तो क्या पहले पति की प्रॉपर्टी में वो बराबर की हिस्सेदार होगी। इस सवाल का जवाब कर्नाटक हाईकोर्ट (KARNATAKA HIGH COURT) ने दिया है। हाइ्रकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विधवा महिला का उसके पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा चाहे वो दूसरी शादी ही क्यों ना कर ले।
जानिए क्या था मामला ?
बता दें कि नागराज शेट्टी की संपत्ति को लेकर दायर की गई इस याचिका में अमरुथ कुमार और उनकी विधवा सौतेली मां एन. वनिता पक्षकार हैं। वनिता के दोबारा शादी करने के बाद अमरुत ने सिविल कोर्ट में संपत्ति को लेकर याचिका दाखिल की थी लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल वनिता के दोबारा शादी करने के बाद उनके सोतेले बेटे अमरुथ ने दीवानी अदालत में कहा था कि वह परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी में दावा नहीं कर सकती हैं जबकि अदालत ने उनके अवेदन को खारिज कर दिया।
हालांकि, इसे ना मानते हुए अमरुत ने कर्नाटक हाई कोर्ट (KARNATAKA HIGH COURT) में इस फैसले को चुनौती दी। उनका कहना है कि मां की दूसरी शादी के बाद उनका पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं है इसलिए इसका फैसला दोबारा किया जाना चाहिए लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनके इस दावे को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित का कहना है अगर कोई विधवा स्त्री दोबारा शादी करती है तो अपने मृत पति के संपत्ति से उसका हक खत्म नहीं होगा।