शहडोल। आयुक्त शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति ने श्री अजय श्रीवास्तव प्रभारी सहायक यंत्री वर्तमान उपयंत्री लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी बुढ़ार जिला शहडोल को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
ज्ञातव्य हो कि कार्यालय परिसर बुढ़ार में लगे यूके लिप्टिस पेड़ो की अवैध कटाई एवं बिक्री कर लाखो रूपये की सम्पत्ति खयानत किए जाने की शिकायत के आधार पर अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल मण्डल के माध्यम से प्रकरण के संबंध में जॉच प्रतिवेदन चाहा गया था। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि श्री अजय श्रीवास्तव तत्कालीन प्रभारी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप खण्ड बुढ़ार जिला शहडोल द्वारा उपखण्ड कार्यालय के परिसर में लगे पुराने यूके लिप्टिस के पेड़ो को काटा एवं बेचा गया।
जिसका प्रमाणीकरण कर्मचारियो द्वारा प्राप्त पंचनामा के माध्यम से किया गया। श्री श्रीवास्तव द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति लिए बगैर उक्त यूके लिप्टिस के पेड़ो को काटा जाकर अनियमित तरीके से विक्रय किया जाना, शासकीय राशि का गवन करते हुए अनियमितता की श्रेणी में आता है। श्री श्रीवास्तव का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत है।