भोपाल। उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक एफ 6-1/2019/एक/9 के अनुसार राज्य शासन (MADHYA PRADESH GOVERNMENT) द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए संदर्भित परिपत्र द्वारा स्थानांतरण नीति (TRANSFER POLICY) जारी की गई है।
स्थानांतरण नीति की कंडिका-9 (TRANSFER POLICY CLAUSE-9) में पद/संवर्ग की संख्या के आधार पर अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत 20, 10 एवं 05 प्रतिशत रखा गया है। स्थानांतरण नीति की कंडिका 11.6 (TRANSFER POLICY CLAUSE-11.6) में स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किए जाने के निर्देश हैं।
2) कतिपय विभागों द्वारा यह ध्यान आकर्षित किया गया है कि स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किए गए स्थानांतरण (MUTUAL TRANSFER ON SELF EXPENSES) के मामले भी क्या कंडिका-9 की अधिकतम स्थानांतरण प्रतिशत में सम्मिलित रहेंगे।
3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण नीति की कंडिका-9 में केवल प्रशासनिक आधार के स्थानांतरण ही सम्मिलित रहेंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किए गए स्थानांतरण सम्मिलित नहीं होंगे।