नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से उपभोक्ता आधिकारों (CONSUMER RIGHT) को सशक्त बनाता मामला सामने आ रहा है। एक होटल मालिक ने दही पर 4 रुपए बतौर जीएसटी (GST ON CURD) वसूल लिए थे। उपभोक्ता ने आपत्ति जताई तो होटल मालिक ने उसे झिड़क दिए। SGST कमिश्नर ने भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की लेकिन उपभोक्ता फोरम (CONSUMER FORUM) ने ना केवल मामले को सुना बल्कि अवैध जीएसटी वसूलने वाले होटल मालिक पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। मालिक को अतिरिक्त वसूला 4 रुपए GST भी लौटाना होगा।
धारापुरम के रहने वाले सी. महाराजा द्वारा छह फरवरी को अन्नपूर्णा होटल से 40 रुपये का दही खरीदा गया था, होटल मालिक ने उनसे दही पर एक रुपये जीएसटी, एक रुपये एसजीएसटी और दो रुपये पैकेजिंग चार्ज सहित कुल 44 रुपये वसूले। सी. महाराजा द्वारा होटल मालिक से कहा भी गया था कि दही पर जीएसटी नहीं है, उन्हें जवाब मिला कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जीएसटी लगा है।
सी. महाराजा द्वारा बाद में इस बाबत कमर्शियल टैक्स विभाग में एसजीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर से भी बात की गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद महाराजा द्वारा उपभोक्ता फोरम का रूख किया गया और होटल मालिक के खिलाफ केस दायर हुआ। इस केस पर हुई सुनवाई में मंगलवार को ना तो होटल मालिक और ना ही संबंधित अफसर पेश हुए, जिसके बाद फोरम द्वारा अपना फैसला सुना दिया गया।
अब अतिरिक्त लिए गए चार रुपये वापस करने के साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए दस हजार रुपये और मुकदमे पर हुए खर्च के तौर पर 5 हजार रुपये देने सहित कुल 15004 रुपये होटल मालिक को महाराजा को देने होंगे।