उज्जैन। जल-संसाधन मंत्री श्री हुकुम सिंह कराड़ा ने उज्जैन और अनूपपुर जिले में सिंचाई बाँध क्षतिग्रस्त होने पर विभाग के 8 अधिकारियों को निर्माण कार्य में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलंबित कर दिया है।
उज्जैन जिले की खाचरौद तहसील में बाचाखेड़ी लघु सिंचाई योजना में निर्मित बाँध क्षतिग्रस्त होने पर प्रभारी कार्यपालन यंत्री व्ही.के. भण्डारी, अनुविभागीय अधिकारी सुनील गिरवाल तथा उप यंत्री ए.सी. सोलंकी, आर.के. सांखला और जे.पी. मंडरई को निलम्बित किया गया है। जल संसाधन मंत्री श्री कराड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सिंचाई बाँधों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें और बारिश के मौसम में बाँधों की कड़ी सुरक्षा के प्रति सजग रहें।
इसी प्रकार प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा विकासखण्ड में निर्माणाधीन पिपरिया जलाशय के बाँध के क्षतिग्रस्त होने पर कार्यपालन यंत्री ए.के. विनोदिया, प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी ए.के. बबेले और उप यंत्री के.पी. तिवारी को निलम्बित किया गया है।
बिजली कंपनी दो जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, 5 को नोटिस
भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अनियमितताओं के आरोप में दो जूनियर इंजीनियर को निलंबित और 5 जूनियर इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। भिण्ड में पदस्थ जूनियर इंजीनियर श्री संघर्ष पाराशर एवं श्री मनीष कुमार को कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय भिण्ड में रखकर इनकी विभागीय जॉंच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने निर्देशित किया है कि विभागीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को दण्डित करें तथा अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करें। कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुँचाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जूनियर इंजीनियर श्री आलोक सिंह बघेल वितरण केन्द्र फूफ, श्री विशाल मालवीय वितरण केन्द्र भिण्ड (ग्रामीण), श्री के.एल. सूर्यवंशी वितरण केन्द्र अटेर, श्री सी.एम. साकोम मेहगांव एवं श्री गोपालधर दुबे मेहगांव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवा और कंपनी की योजनाओं का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को प्रदान करें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया कि आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सागर में 4 कर्मचारी सस्पेंड
सागर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने लोकसभा निर्वाचन-2019 में चुनाव ड्यूटी के दौरान 04 शासकीय कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
अधिकृत जानकारी अनुसार श्री प्रेम सिंह ठाकुर अध्यापक, शासकीय उमावि, बीना जिला सागर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा में मतदान दल-2208, श्री सुशील कुमार पाण्डेय, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सगार को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा में मतदान दल-2244 एवं श्री यशवंत सिंह गौड़ सहायक अध्यापक, उमावि, जैसीनगर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 42-बण्डा में मतदान दल-2078 में मतदान दल अधिकारी-2 नियुक्त किया गया था। 05 मई को जारी किए गए नियुक्ति पत्र के अनुसार सामग्री वितरण हेतु उपस्थित होना था। परंतु आप नियुक्ति पत्र के अनुसार 05 मई को सामग्री वितरण के समय उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में आपको कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जारी नोटिस के 14 जून तक उत्तर प्रस्तुत करना था परंतु नोटिस का अभी तक उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया।
उक्त कर्मचारियों का उक्त कृत्य जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत उक्त कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में श्री ठाकुर एवं श्री गौड़ का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर एवं श्री पाण्डेय का कार्यालय उप संचालक कृषि, सागर निर्धारित किया गया है एवं श्री पाण्डेय, श्री ठाकुर एवं श्री गौड को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
श्री करतार सिंह ठाकुर, प्रधानाध्यापक शासकीय उमावि, खिमलासा, सागर को लोकसभा निर्वाचन-2019 में विधानसभा क्षेत्र 37-सुरखी में मतदान दल-808 में मतदान दल पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। 11 मई को जारी किए गए नियुक्ति पत्र के अनुसार सामग्री वितरण हेतु उपस्थित होना था। परंतु आप नियुक्ति पत्र के अनुसार 11 मई को सामग्री वितरण के समय उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में आपको कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया था। सहायक रिटर्निंग अधिकारी 37-सुरखी के प्रतिवेदन के अनुसार श्री ठाकुर 11 मई को अनुपस्थित पाए गए।
श्री करतार सिंह ठाकुर का उक्त कृत्य जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 का एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री करतार सिंह ठाकुर, प्रधानाध्यापक शासकीय उमावि, खिमलासा, सागर को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर निर्धारित किया गया है एवं श्री ठाकुर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
रीवा में छात्रावास अधीक्षक सस्पेंड
रीवा। कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने विगत दिवस सेमरिया के शासकीय अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर को छात्रावास में कई अव्यवस्थायें मिली थीं। जिस पर कमिश्नर डॉ. भार्गव ने छात्रावास अधीक्षक श्यामकृष्ण त्रिपाठी को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। कमिश्नर डॉ. भार्गव के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने सेमरिया के छात्रावास अधीक्षक के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निलंबन अवधि में अधीक्षक का मुख्यालय जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कलेक्टर ने छात्रावास संचालन की व्यवस्था के लिए बिन्द्रा प्रसाद वर्मा सहायक शिक्षक/अधीक्षक शासकीय उत्कृष्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिरमौर को अपने कार्य के साथ-साथ अधीक्षकीय दायित्व का प्रभार आगामी आदेश जारी होने तक सौंपा है।