होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के पिपरिया में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी दीपक किरार को जिला अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई। जज ने कहा कि दोषी ने बेहद घिनौना अपराध किया है। फैसले के बाद बच्ची के पिता ने कहा कि अगर कोर्ट ऐसी कठोर सजा देता रहा तो देश की हर बेटी सुरक्षित रहेगी।
सजा सुनाने से पहले जज केएन सिंह ने दीपक से कहा कि आज तुम्हारी सजा का दिन है। इस पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और एकटक उनकी तरफ देखता रहा। इसके बाद जज ने 98 पेज का फैसला 10 मिनट में सुनाया। अदालत ने 25 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट के सामने 32 गवाह पेश किए।
9 महीने पहले बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी
पिछले साल 30 अक्टूबर को दोषी दीपक किरार बच्ची को साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद वह ट्रेन से बुरहानपुर पहुंचा और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दीपक ने बच्ची की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। मासूम के अपहरण के वक्त साढ़े चार साल के भाई ने आरोपी का पीछा किया था। पुलिस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में उसे पहला गवाह बनाया।