भोपाल। एक तरफ कमलनाथ सरकार संविदा कर्मचारियों की सेवाएं स्थाई करने के लिए मंत्रियों की समिति और अधिकारियों की उप समिति बना रही है और दूसरी तरह संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जी.व्ही.रश्मि मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी IWMP एवं संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन मिशन, मध्यप्रदेश के हस्ताक्षर से जारी आदेश (क्र./6409/22/वि-9/आरजीएम/पी.एम.के.एस.वाय./2019 भोपाल, दिनांक 29/06/2019) में संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं गईं।
जी.व्ही.रश्मि ने अपने आदेश में लिखा है कि भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. 211011/02/2017-PPC (Pt.) दिनांक 22 अप्रेल 2019 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि वर्ष 2019-20 में जारी होने वाली राशि से वर्ष 2011-12 में स्वीकृत परियोजनाओं में कोई राशि जारी नही की जाए क्योकि इन परियोजनाओं की निर्धारित कार्य अवधि (7 वर्ष) पूर्ण हो चुकी है।
2/ उक्त के अनुक्रम में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 द्वारा वर्ष 2011-12 में स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं में वाटरशेड कार्यों पर 30 जून 2019 के पश्चात कोई भी व्यय नहीं किये जाने के निर्देश जारी किए गये है। चुकि यह वाटरशेड परियोजनाए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के आधार पर क्रियान्वित की गई है। अतः पैरा - 1 में उल्लेखित भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में कार्य अवधि पूर्ण होने के कारण इन परियोजनाओं को समाप्त घोषित कर समेकन की कार्यवाही 31 जुलाई 2019 तक पूर्ण कराये और भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए पूर्णता दस्तावेज (निर्धारित प्रपत्र में) मिशन मुख्यालय में प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें।
7 साल से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त
3/ भारत सरकार की गाईडलाइन अनुसार परियोजनाओं की कार्य अवधि पूर्ण हो चुकी है। विभाग की संविदा शर्ते - 2015 की कंडिका -3 में संविदा कर्मी को एक निश्चित कार्य (Assignment) हेतु रखे जाने का प्रावधान है। चुकि वर्ष 2011-12 में स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं की कार्य अवधि पूर्ण हो चुकि है, अतः इन परियोजनाओं के Assignment पूर्ण होने के कारण विभाग की संविदा शर्ते - 2015 की कंडिका ---.3 अनुसार इन परियोजनाओं में कार्यरत विकासखण्ड जलग्रहण समन्वयक एवं विकासखण्ड जहण अभियन्ता की संविदा सेवाएं दिनांक 30 जून 2019 से समाप्त की जाती है। विभाग की संविदा शर्ते - 2015 की कंडिका - 6 के अनुसार इन्हें एक माह का मानदेय प्रदान करें।
4/ संबधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देशित किया जावे कि वह संबंधित विकासखण्ड जलग्रहण समन्वयक एवं विकासखण्ड : जलग्रहण अभियन्ता को उपरोक्त अनुसार एक माह का मानदेय एवं एन.ओ.सी. वांछित पूर्णता दस्तावेज प्राप्त कर जिला तकनीकी विशेषज्ञ/प्रभारी अधिकारी जिला वाटरशेड सेल सह डाटा सेन्टर की अनुशंसा के उपरान्त ही जारी करें। संबंधित से वांछित अभिलेख प्राप्त किये बिना मानदेय जारी किये जाने पर जिला तकनीकी विशेषज्ञ को स्वयं वांछित अभिलेख दिनांक 31 जुलाई 2019 तक तैयार कर मिशन मुख्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।