रतलाम। BALAJI BACHAT YOJANA के नाम पर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार योजना संचालक राजेश देवड़ा (RAJESH DEVDA) इतने ज्यादा घाटे व आर्थिक तंगी से गुजर रहा था कि गुजारा करने के लिए उसे सूरत में एक कपड़े की दुकान पर काम करना पड़ा। यहां मांगने वाले तंग करने लगे तो गुजरात चला गया और 10 हजार रुपए महीने की मजदूरी पर सात महीने तक काम करता रहा। अब तक की पुलिस पूछताछ में देवड़ा सहित चारों आरोपियों के पास संपत्ति के नाम पर दो मकान सामने आए हैं। नकदी बिल्कुल नहीं बताई। ऐसे में रिकवरी की उम्मीद ना के बराबर है।
सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर रघुवीर जोशी ने बताया बालाजी बचत योजना के नाम पर सैकड़ों लोगों से मासिक ड्राॅ एवं डेली डायरी कलेक्शन के नाम पर आरोपी राजेश देवड़ा, उसके भाई रणजीत, बेटे यश व हर्ष ने लाखों रुपए वसूले तथा मैच्युरिटी पर वापस नहीं लौटाए। इसी मामले में इनके खिलाफ अमानत में खयानत तथा धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच की जा रही है। शुरुआत में रणजीत व यश गिरफ्तार हुए थे, इन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। राजेश व बेटा हर्ष अभी पुलिस रिमांड पर है। इनसे लेनदेन व कलेक्शन हिसाब की डायरियां, जरूरी दस्तावेज जब्त करके उनकी जांच की जा रही है।
हर्ष का रिमांड सोमवार को पूरा होने पर उसे कोर्ट में पेश करेंगे। जबकि राजेश देवड़ा का रिमांड मंगलवार को पूरा होगा। सब इंस्पेक्टर जोशी ने बताया रिकवरी के प्रयास किए है। संपत्ति का ब्यौरा मांगा लेकिन आरोपी का कहना है कि इन दोनों भाइयों के पास मिलाकर केवल दो मकान है। एक सुगनश्री व दूसरा मोहन परिसर में। इसके अलावा अन्य कोई संपत्ति नहीं है। ना ही कोई कैश बैंक या अन्य जगह है। हालांकि बैंक खातों की जानकारी पुलिस सोमवार या मंगलवार तक निकाल पाएगी। राजेश ने तो पुलिस को यहां तक बताया कि मैं इतनी आर्थिक तंगी में था कि यहां लोग रुपए के लिए परेशान करने लगे तो गुजरात के सूरत में चला गया।
वहीं गुजारा करने के लिए कपड़े की दुकान में दस हजार रुपए महीने में काम करता रहा। उसने पुलिस को बताया कि मैं हर एक व्यक्ति का पैसा देना चाहता था। अभी भी मना नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादातर पैसा सट्टे में हार गया। योजना में कई लोगों ने लोन की राशि नहीं लौटाई तो घाटे में चला गया। कुछ रुपए ब्याज भरने में खत्म हो गए। कुछ उधारी चुका दी है। फिर लगातार घाटे में चलता रहा और यह स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस का कहना है जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा।