भोपाल। डॉ. बृज किशोर कुठियाला (DR. Brij Kishore Kutiyala) लंबे समय से भ्रष्ट्राचार (Corruption) के आरोपों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. उनपर मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का कुलपति (Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi Journalism University) रहते हुए भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के आरोप लगे. इस समय वे हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष (President of Haryana State Higher Education Council) थे. अब डॉ. बृज किशोर कुठियाला को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. यह फैसला उनपर जांच के बाद भोपाल की अदालत ने डॉ. कुठियाला को पेश होने के लिए कई बार अल्टीमेटम दिए, लेकिन वे पेश नहीं हुए. यही वजह है कि भोपाल की अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित (Fugitive declared) कर दिया है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश संजीव पांडे ने दिए हैं.
माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी-Makhanlal journalism university मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का कुलपति रहते हुए भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं. भोपाल की अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर 31 अगस्त तक डॉ. कुठियाला कोर्ट में पेश नहीं होते तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. गौरतलब है कि डॉ. कुठियाला कुुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक भी रहे हैं.
ये हैं आरोप
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला सहित 20 प्रोफेसर्स के खिलाफ 14 अप्रैल 2019 को ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की एफआईआर दर्ज की थी. ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में जिक्र किया था कि 2003 से 2018 के बीच संस्थान में यूजीसी के नियमों के विपरीत अपात्र व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है.
कुठियाला ने विश्वविद्यालय के अकाउंट से संघ से जुड़ी संस्थाओं व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित अन्य संस्थाओं काे मनमाने भुगतान किए हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय का पैसा खुद व परिवार के सदस्यों पर भी खर्च किया.