नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई, 2019 को बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तारीख आगे बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा आईटीआर तय समय सीमा समाप्त होने से पहले दायर नहीं किया जाता है, तो व्यक्ति को 31 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए 5,000 का विलंब शुल्क जमा करना होगा, यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच दायर किया जाता है, तो 10,000 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि: शुल्क दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने करों को ई-फाइल करने के लिए कई टैक्स फाइलिंग पोर्टलों में से एक चुन सकते हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जब ई-फाइलिंग आयकर रिटर्न भरना होता है तो उन्हें अपनी आय की सटीक जानकारी देनी होती है।
@IncomeTaxIndia | The Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘due date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2019 to 31st August, 2019 in respect of certain categories of taxpayers who were liable to file their Returns by 31.07.2019.
post time 7:20 PM - post date Jul 23, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 159वें आयकर दिवस के मौके पर बुधवार को देशभर में करदाता ई-सहायता अभियान शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तैयार किया है और आयकर विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इसे शुरू किया जाएगा।