शहडोल। एक छात्रा की छात्रवृत्ति में लापरवाही बरतने एवं गड़बड़ी करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी, सीईओ जनपद पंचायत एवं हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई कमिश्नर शहडोल संभाग श्री आर.बी. प्रजापति ने की। इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई थी।
प्रकरण के अनुसार श्री प्रभुदयाल यादव निवासी टिहकी तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल द्वारा सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 17 अप्रैल 2018 को इस आशय कि शिकायत दर्ज कराई की थी, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टिहकी संकुल केन्द्र टिहकी विकासखंड जयसिंहनगर की छात्रा कुमारी दुर्गा यादव कक्षा 08 को वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की मध्यप्रेदश कर्मकार मंडल की छात्रवृत्ति प्राप्त नही हुई है।
डीईओ ने सीएम हेल्पलाइन पर मनमाना जवाब दर्ज कर दिया
प्रकरण पंजीबद्ध हो जाने के बाद श्री धुर्वे द्वारा उसी दिनॉक को यह अंकित करना कि मिशन 01 क्लिक तथा द्वितीय क्लिक में राशि खाता सत्यापन नही होने के कारण अंतरित नही हुई थी और खाते के सत्यापन होने के पश्चात राशि अंतरित कर दी जायेगी। चूकि श्री धुर्वे ही एल-2 एवं एल-3 अधिकारी थे, फिर भी उन्होने प्रकरण के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता करने के कारण शिकायत प्री-एसओएल में चयनित हुई। उनका यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 3 के विपरीत है। अतएव ध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल, वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया श्री उमेश कुमार धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
सीईओ जनपद ने आवेदन वापस लौटा दिया था
कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी शहडोल द्वारा 07 जुलाई 2019 को जन शिकायत विवरणों में उल्लेख किया गया कि प्रकरण के संबंध में प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल टिहकी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मध्यप्रेदश कर्मकार मण्डल की छात्रवृत्ति श्रम विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है एवं भुगतान सीईओ जनपद पंचायत जयसिंहनगर द्वारा स्वीकृत किया जाता है। छात्रा कुमारी दुर्गा यादव द्वारा आवेदन सीएसी टिहकी द्वारा सीईओ जनपद पंचायत जयसिंहनगर को जमा करने के लिए लाया गया किन्तु आवेदन सीईओ जनपद पंचायत जयसिंहनगर द्वारा ना लेते हुए वापिस कर दिया गया एवं 05 जुलाई 2019 को आवेदक द्वारा पुनः शिकायत किए जाने के पश्चात श्री के.के. सोनी सीईओ जनपद पंचायत जयसिंहनगर द्वारा 06 जुलाई 2019 को पुनः प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल टिहकी से आवेदन प्राप्त कर छात्रा के पिता श्री प्रभुदयाल यादव के संचालित खाता में कर्मकार कल्याण मंडल योजनांर्तग शिक्षा प्रोत्साहन की 1200 रूपये की राशि स्वीकृत कर जमा कराया। जबकि छात्रा कुमारी दुर्गा यादव को वर्ष 2017-18 में पात्रता अनुसार भुगतान की जानी थी किन्तु श्री सोनी ने प्रकरण को गंभीरता से ना लेते हुए उदासीनता पूर्वक कार्य किया। श्री सोनी का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 3 के विपरीत है। अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर श्री के.के. सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्रधान अध्यापक ने लापरवाही बरती
प्रकरण की जांच करने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जयसिंहनगर एवं एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति कुमारी दुर्गा यादव को प्रदाय की गई किंतु मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल संबंधित छात्रवृत्ति का प्रदाय उक्त छात्रा को नहीं किया गया। इस प्रकरण में शासकीय हाई स्कूल टिहकी संकुल में पदस्थ जन शिक्षक श्री विनीत कुमार पटेल एवं प्रधानाध्यापक सुशील कुमार द्विवेदी द्वारा गंभीर लापरवाही किया जाना प्रमाणित हुआ है। लापरवाही के बरतने के कारण कलेक्टर द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है।