जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक गिरीश गौतम के घर पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह आदेश विधायक द्वारा चुनाव याचिका का नोटिस लेने से आनाकानी किए जाने के बाद दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को नियत की गई है।
रीवा जिले की देवतालाब विधानसभा से पराजित बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सीमा जयवीर सिंह की ओर से भाजपा विधायक गिरीश गौतम के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि मतदान शुरू करने के पहले ईवीएम में मॉक पोल कराया गया। मॉक पोल में बड़ी संख्या में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाले गए। मॉक पोल के रिजल्ट को डिलिट किए बिना मतदान शुरू करा दिया गया। इसकी वजह से चुनाव में उनकी 1030 मतों से हार हो गई। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद एकल पीठ ने भाजपा विधायक गिरीश गौतम को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन भाजपा विधायक द्वारा नोटिस लेने में आनाकानी की जा रही थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपिन यादव ने दलील दी कि भाजपा विधायक द्वारा नोटिस लेने में आनाकानी किए जाने से याचिका की सुनवाई में विलंब हो रहा है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने भाजपा विधायक गिरीश गौतम के घर पर नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है।