GST: पीड़ित को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया | SEONI MP NEWS

सिवनी। एंटी इवेजन ब्यूरो ने उसी युवक को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया जिसने शिकायत की थी कि उसके नाम पर फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी की जा रही है। जांच के दौरान पाया गया कि सिवनी से अमित अवधिया के नाम से कई फर्जी कंपनी एवं फर्मों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। इस प्रक्रिया में करीब 19 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी हुई है। अमित अवधिया का कहना है कि वो तो नौकरी करता था। उसके नाम व दस्तावेजों का दुरुपयेाग हुआ है परंतु एंटी इवेजन ब्यूरो ने उसे ही आरोपी दर्ज किया और कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।

इस मामले में राज्य कर विशेष आयुक्त मध्य प्रदेश अविनाश लवानिया का मानना है कि प्रदेश में जीएसटी में फर्जी बिलों के आधार पर ट्रांजेक्शन व कर अपवंचन का प्रदेश में यह पहला मामला है। जानकारी के अनुसार एंटी इवेजन ब्यूरो ने अमित को इस बात का दोषी बताया है कि उसकी फर्म के नाम से लेनदेन हुआ है। इस फर्मों द्वारा माल सप्लाई नहीं किया गया, लेकिन बिल बना दिए गए। करीब 18 से 19 करोड़ से अधिक का टैक्स एवीजन करना पाया।

प्रदेश का पहला मामला

प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि जिन फर्म के नाम से लेनदेन हुआ है, असल में उसमें गुड्स यानी माल की सप्लाई नहीं हुई। केवल नकद राशि का लेनदेन हुआ। बिल जनरेट कर दिए गए। वहीं चार फर्मों को एक ही परिसर का पता बताया गया। जबकि मौके पर ऐसी कोई फर्म का संचालन नहीं मिला। माना जा रहा है कि ऑनलाइन जीएसटी के लिए किए गए पंजीयन में कोई भी सर्वे नहीं होने से इसका फायदा कारोबारियों ने लिया। संयुक्त आयुक्त सुनील मिश्रा का भी कहना है कि अपनी तरह का प्रदेश में यह पहला मामला है।

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