माननीय शिक्षा मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, मेरा नाम ब्रिज सनोडिया और में विकलाँग हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन आपके द्वारा जो भी अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षक के लिए गाइड लाइन लाई गयी है वह आपके किस रेंक के अधिकारी द्वारा तैयार किये गए हैं वह जमीनी हकीकत से बिलकुल अलग है। आपने अतिथि शिक्षक के फॉर्म के लिए 6 जुलाई से आवेदन बुलाए 7 जुलाई को संडे था और 8 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक आवेदन की लास्ट डेट थी।
आप जब 6 जुलाई को आवेदन के निर्देश जारी हुए कई स्कूलों के प्राचार्य 8 जुलाई के सुबह ये मालूम हुआ की अतिथि शिक्षक के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हे 2 घंटे के लिए। आप बता सकते हैं की क्या ये सही है..। आपने पुराने अतिथि को 25 नंबर ज्यादा देने के लिए कहा गया। तो नए अतिथि की तो कही भर्ती ही नहीं होगी। क्योंकि पुराने अतिथि हमेशा नए अतिथि से 25 अंक ऊपर रहेंगे। आपने 2019-20 सत्र में नए अतिथि के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। आपकी गाइड लाइन के अनुसार विकलांग कोटे का अतिथि शिक्षक में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये इसलिए की जो अतिथि शिक्षक के लिए फॉर्म निकले हैं, उसमे विकलांग कोटे का कोई कॉलम नहीं है और लगता है की संविदा शिक्षक में भी आप विकलांगों की अनदेखी ही करेंगे और मुझे लगता हे की सभी राज्यों की सरकार की तरह आप भी विकलांगों के जीवन को एक अभिशाप ही समझते है मुझे आपसे निवेदन है की एक बार अतिथि शिक्षक की भर्ती में आप फिर से पुर्नविचार करें।
(१) 1 दिन का समय अतिथि शिक्षक के फॉर्म डालने के लिए पर्याप्त था।
(२) विकलांगो को अतिथि शिक्षक कोटे में क्यों जगह नहीं दी गयी न ही कोई निर्देश दिए गए न ही अतिथि शिक्षक के फॉर्म में विकलंगो का कोई कॉलम था।
(३) पुराने अतिथि शिक्षक को 25 अंक मिलने के बाद क्या नए अतिथि शिक्षक कभी भर्ती हो पायंगे।
प्रार्थी: ब्रिज सनोडिया सिवनी मप्र PH-9826326974