भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं जो दिनांक 11 जुलाई 2019 से प्रभावी हो गए हैं। इस आदेश के अनुसार जुड़वां संतान के बाद नसबंदी कराने वाले कर्मचारियों को ठीक उसी प्रकार प्रोत्साहन 2 अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त होगी जैसे कि एकल संतान वाले कर्मचारियों को दी जाती है।
सी.बी.पड़वार उप सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के हस्ताक्षर से जारी पत्र क्रमांक मंत्रालय क्रमांक सी-3-11/2016/1/3। भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2019 में लिखा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतन वृद्धियों के संबंध में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को जारी ज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि
प्रथम प्रसूति में जुड़वा संतान पैदा होने के उपरांत नसबंदी कराये जाने पर शासकीय सेवक को उसी प्रकार अग्रिम वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जैसा कि एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा देय है। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 09 फरवरी, 2017 के संदर्भ में जारी किया गया।