जबलपुर| मप्र हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है। जिस नगर पालिक निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की आबादी है, वहां पार्षद प्रत्याशी 8 लाख 75 हजार रुपए तक चुनावी प्रचार में खर्च कर सकेेंगे।
आयोग ने इसका प्रारूप बनाकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया है और इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर राजपत्र में प्रकाशन करने को कहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डाॅ. पीजी नाजपांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पार्षदों की चुनावी खर्च की सीमा तय करने का निवेदन किया था। हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2019 को राज्य निर्वाचन आयोग और उक्त विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
आयोग द्वारा तय की गई सीमा नगर पालिक निगम
10 लाख से अधिक आबादी 8.75 लाख
10 लाख से कम आबादी 3. 75 लाख
नगर पालिका परिषद
1 लाख से अधिक आबादी 2.50 लाख
50 हजार से 1 लाख तक आबादी 1. 50 लाख
50 हजार से कम आबादी 01 लाख
नगर परिषद के लिए 75000
10 लाख से कम आबादी 3. 75 लाख
नगर पालिका परिषद
1 लाख से अधिक आबादी 2.50 लाख
50 हजार से 1 लाख तक आबादी 1. 50 लाख
50 हजार से कम आबादी 01 लाख
नगर परिषद के लिए 75000