जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई को लेकर जारी किए गए नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया है एवं गाइडलाइन जारी कर कहा है कि पेड़ों की कटाई की अनुमति उसी स्थिति में दी जाए जबकि इसके अलावा कोई भी विकल्प शेष ना हो।
हाईकोर्ट ने कहा है कि एक भी पेड़ की कटाई की अनुमति तभी दी जाए जब पौधरोपण के नियमों का पालन किया गया हो। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में दायर चुनौती याचिका की सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन के 24 सितंबर 2009 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही न्यायालय ने अवैध रूप से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए नेशनल हाइवे अथॉरिटी व पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया है कि अति आवश्यक होने पर ही पेड़ काटे, उसके लिये सारे नियमों का पालन किया जाये, जिसमें एक पेड़ काटने के एवज में कितना गुना पेड़ लगाना है, उसका सख्ती से पालन हो।