भोपाल। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वन स्टेप अप योजना के तहत उम्मीदवार शिक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अपर आयुक्त वेद प्रकाश के हस्ताक्षर से जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि उम्मीदवार सत्यापन प्रक्रिया को विधिवत पूरा करें अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
शासनादेश में लिखा है कि विषयान्तर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2019 20 की कडिका 14 अनुसार वन.स्टेप.अप योजनांतर्ग। शिक्षकों को विभाग द्वारा जारी सारणी अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षक अपना ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथियों में भरने के पश्चात निर्धारित तिथियों में अपने आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किसी शासकीय महाविद्यालय से करायेंगे। आवेदक शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा जारी चयन/अनुशंसा सूची की प्रति जिसमें उसका नाम हो आवश्यक रूप से महाविद्यालय से संबंधित सत्यापन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी चयन/अनुशंसा सूची के अभाव में सत्यापन एवं प्रवेश संभव नहीं होगा। कृपया नियमानुसार संबंधित शिक्षकों को उक्त, चयनित/अनुशंसित सूचियों की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।