VOTER CARD में नाम, पता, जन्मतिथि आदि में सुधार (CORRECTION) कराने, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने जैसे कामों के लिए मतदाताओं को चुनाव अधिकारियों और बीएलओ के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग अपने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NATIONAL VOTER SERVICE PORTAL) को अपडेट कर रहा है, जिसमें हर मतदाता का अपना एक अलग वोटर कार्ड खाता होगा। जब वह अपने वोटर कार्ड (इपिक) नंबर पर क्लिक करेगा तो बैंक अकाउंट जैसे उसका खाता खुल जाएगा।
इसमें वह अपने और अपने परिवार दोनों के नाम, पते, जन्मतिथि या किसी भी अन्य जानकारी में संशोधन कर सकेगा। साथ ही वह इससे संबंधित दस्तावेज अपलोड कर देगा। ऐसा करने पर उसे अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। संबंधित चुनाव अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह 24 घंटे में इस जानकारी को सत्यापित कर संशोधन करा दें।
वोटर कार्ड का यूनिक नंबर : उप निर्वाचन आयुक्त संदीप सक्सेना ने इंदौर में हुई बैठक में बताया कि साॅफ्टवेयर अपडेट होने के बाद मतदाता नए पते पर अपना वोटर कार्ड शिफ्ट कराना चाहेगा तो पुराने वोटर कार्ड नंबर पर ही नई जानकारी अपलोड हो जाएगी, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे वोटर कार्ड नंबर भी यूनिक होगा और वह बदलेगा नहीं।