ग्वालियर। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना में 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिला को भी पेंशन देने के निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए है। नगर निगम जनकल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की महती योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना है।
इस पेंशन योजना का लाभ वह महिला ले सकती जिसकी उम्र 50 की हो और उसने शादी ना की हो। जनकल्याण अधिकारी ने बताया कि यह पेंशन पाकर महिला हितग्राहीयों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से यह पेंशन योजना चालू की जा रही है।
जनकल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पंहुचे इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होगें। इस योजना की जानकारी हितग्राही जनमित्र केंद्र व जनकल्याण कार्यालय से प्राप्त कर फार्म भर सकते है।