भोपाल। अगर आप जागरूक और सतर्क हैं तो न केवल कंपनियों की चालाकी व पैंतरों से बच सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी इससे बचा सकते हैं। ताजा मामला दिल्ली की एक युवती का है जिसने खाना डिलीवर करने वाली कंपनी स्विगी व सब-वे रेस्टोरेंट चैन पर कैरी बैग के लिए 95 रुपये वसूलने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने शिकायत पर सुनवाई के बाद आयोग ने न केवल युवती को नौ हजार रुपये मुआवजा दिलाया, बल्कि इन कंपनियों ने सामान की डिलीवरी के समय लिए जाने वाले इस शुल्क को हटा लिया। शिकायतकर्ता युवती ने अप्रैल 2019 में स्विगी के जरिए खाना आर्डर किया था। जब डिलीवरी वाला खाना लेकर आया तो उसने खाने के बिल के अलावा कैरी बैग के लिए 95 रुपये अतिरिक्त मांगे।
इस पर युवती ने आपत्ति की और कंपनी ने बताया कि यह चार्ज उसकी नीति का हिस्सा है। हालांकि युवती ने उस समय तो सारी राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद इसकी शिकायत राज्य उपभोक्ता आयोग को दी।
आयोग ने स्विगी व सब-वे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कंपनियों ने नोटिस का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने अपनी नीति में सुधार किया है और अब कैरी का शुल्क नहीं वसूला जा रहा है।
आयोग ने इस पर संतोष जताया और शिकायतकर्ता को मुकदमे के खर्च के तौर पर नौ हजार रुपये देने का आदेश दिया। कंपनी ने बिना किसी आपत्ति के इस राशि का भुगतान युवती को कर दिया।