बैतूल। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती शिल्पा जैन ने विकासखण्ड चिचोली के संकुल केन्द्र नसीराबाद अंतर्गत प्राथमिक शाला मेघनाथढाना के प्राथमिक शिक्षक श्री छोटेलाल वरकड़े को 15 अगस्त 2019 को शाला प्रांगण में फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को निर्धारित समय पर नहीं उतारे जाने के कारण एवं झण्डा संहिता का पालन नहीं करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उक्त शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चिचोली निर्धारित किया गया है।
पुलिया पर बाढ़ थी, यात्री बस उतर गई, 2 होमगार्ड सस्पेंड
बैतूल। जिले की तहसील शाहपुर अंतर्गत भौंरा के नजदीक सूखी नदी की पुलिया पर 14 अगस्त को बाढ़ का पानी रहते हुए प्राइवेट सवारी बस द्वारा पुलिया पार करने के मामले में यहां तैनात दो होमगार्ड जवानों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उपरोक्त बस का स्थाई परमिट एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल एवं होशंगाबाद को लिखा गया है।
बस का रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त होगा
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड श्री एसआर आजमी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिया पर तैनात सैनिक 61 बालकिशन तुमराम एवं 297 जीवन वर्मा को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाह द्वारा भोपाल से सारनी मार्ग पर संचालित यात्री बस क्रमांक एमपी-04 पीए-2528 के चालक द्वारा सूखी नदी की पुलिया के जलमग्न होने के बावजूद सवारियों की जान जोखिम में डालकर लापरवाहीपूर्वक वाहन पार किए जाने के कारण संबंधित वाहन का स्थाई परमिट एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भोपाल एवं होशंगाबाद को लिखा गया है।
गौरतलब है कि कलेक्टर श्री तेजस्वी एस. नायक द्वारा 14 अगस्त को ही उक्त मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच समिति में डिप्टी कलेक्टर श्री नितिन टाले, जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती रंजना सिंह कुशवाह एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शाहपुर श्री कुमार शानू देवडिय़ा को शामिल किया गया है।
जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों, चालक-परिचालकों को निर्देशित किया है कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय जलमग्न सडक़ों एवं पुल-पुलियाओं पर से जोखिम लेकर वाहन पार करने का प्रयास न करें। निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक एवं वाहन स्वामी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।