भोपाल। गुमठी व्यापारियों के समर्थन में सीएम हाउस, वल्लभ भवन, पुलिस महानिदेशक और संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव के चार इमली स्थित बंगले का घेराव के मामले में पुलिस ने प्रदर्शनकारी गुमठी संचालकों के नेता एवं पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह (मम्मा) पर 23 लाख 76 हजार 280 रुपए की वसूली निकाल दी है। पुलिस का कहना है कि इन प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति और जनता की सुरक्षा में पुलिस का 23 लाख 76 हजार 280 रुपए खर्च हुए जो नेता से वसूल जाए।
पुलिस ने इसका प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर तरुण पिथोड़े को भेज दिया है। पुलिस ने इसके पीछे तर्क दिया है कि 20 अगस्त को पूर्व विधायक सिंह और उनके समर्थकों द्वारा सीएम हाउस सहित 12 अलग-अलग स्थानों से घेराव किया गया था। इसके चलते पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ता था। कानून व्यवस्था में पुलिस के जवानों और अफसरों की ड्यूटी लगाई गई थी, इसके चलते पुलिस पुलिस प्रशासनिक, विभागीय और न्यायालयीन से जुड़े काम नहीं कर पाई।
आकस्मिक ड्यूटी के चलते पुलिस को 23 लाख 76 हजार 280 रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। इधर, पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह का कहना है कि 42 साल की उनकी राजनीतिक सफर में यह पहली घटना है, जब प्रदर्शन करने पर जुर्माना वसूली की बात की जा रही है।
प्रस्ताव मिलने पर आगे की कार्रवाई करेंगे
तरुण पिथोड़े, कलेक्टर ने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शन के चलते अतिरिक्त बल लगाने पर जो अतिरिक्त खर्च मांगा है, उसका प्रस्ताव आने पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
भड़के मम्मा: अब किसी की अनुमति नहीं लेंगे
सुरेंद्र नाथ सिंह, पूर्व विधायक का कहना है कि सीएम हाउस सहित अन्य जगह जो घेराव किए गए थे, उसके बारे में पुलिस को जानकारी दी थी। चूंकि यहां कोई सभा नहीं थी, इसलिए अनुमति नहीं ली गई। पुलिस ने वसूली का प्रस्ताव भेजा है तो अगली बार से कोई भी प्रदर्शन, रैली और सभा करने पर कोई अनुमति नहीं लेंगे।
भू-राजस्व संहिता में प्रावधान
योगेश देशमुख, आईजी भोपाल रेंज का कहना है कि भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत हुई इस कार्रवाई को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर देखना गलत होगा। ऐसे प्रदर्शनों से आखिरकार नुकसान तो आम जनता का ही होता है।
चल-अचल संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है
कलेक्टर के निर्देश के बाद तहसीलदार पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर 7 दिन में राशि जमा करने के आदेश जारी करेगा। यदि वे राशि जमा नहीं करते हैं तो चल और अचल संपत्ति की कुर्की कर वसूली की जा सकती है।