जबलपुर। यहां की स्पेशल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोर्ट ने कटनी के बहुचर्चित हवाला कांड के आरोपी सतीश सरावगी (Satish Saraogi) की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सरावगी ने 19 अगस्त को सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके बाद सरावगी ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर मंगलवार से सुनवाई शुरू हुई थी।
मंगलवार को बहस अधूरी रहने कारण बाकी बहस बुधवार को पूरी हुई। साथ ही आवेदक की ओर से प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज भी देखे गए। जिसके बाद ईडी की विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल की कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर की ओर से अधिवक्ता विक्रम राठौर ने पैरवी की। जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक ने पक्ष रखा।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने आवेदन का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर में दर्ज प्रकरण के संबंध में पुलिस को सतीश की तलाश थी।
आरोपी सतीश सरावगी ने 2016 में करीब 513 करोड़ रुपयों का हवाला के जरिए लेनदेन किया। इसके लिए उसने एक्सिस बैंक में खाता खोला, जहां 204 करोड़ रुपए एकमुश्त जमा किए थे। सतीश पर काले धन के अवैध लेनदेन के कारोबार के जरिए काफी चल-अचल संपत्ति जुटाने का भी आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय की इंदौर शाखा ने सरावगी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। सरावगी के वकील की तरफ से दलील दी गई कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, इसलिए जमानत का आधार बनता है।