भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पिता ने स्पष्ट कह दिया है कि यदि बेटी ने दूसरी जाति में शादी की तो गोली मार देंगे। जिला विधिक प्राधिकरण में कई बार की काउंसलिंग के बाद भी जब लड़की के परिजन उसकी पसंद से शादी कराने को तैयार नहीं हुए तो जज ने कहा कि दोनों बालिग हैं, हम ही दोनों की शादी कराएंगे। इस मामले में प्राधिकरण के सचिव और न्यायाधीश आशुतोष मिश्रा (Judge Ashutosh Mishra) ने महिला एवं बाल विकास और SDM को शादी कराने के संबंध आवश्यक कार्रवाई करने और युवती को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।
दरअसल, पिछले साल सितंबर में भोपाल स्टेशन पर एक किशोरी GRP को मिली थी। वह घर से बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने आई थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह रायसेन की है। किशोरी को पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह भेज दिया। इस दौरान किशोरी ने कई बार बालिका गृह से बाहर जाने की जिद की। इस दौरान गोली खाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। किशाेरी वयस्क नहीं थी इसलिए उसकी जिद को पूरा नहीं किया गया। किशाेरी अब वयस्क हाे गई उसे आफ्टर केयर हाेम में रखा गया है।
बाल कल्याण समिति ने किशोरी के माता-पिता काे बुलाया। इस दाैरान खुलासा हुआ कि वह परिजनों को बिना बताए आई है। वह एक युवक से प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन माता-पिता नहीं चाहते कि वह अपनी पसंद से शादी करे। मामले की गंभीरता काे देखते हुए समिति ने मामले की जानकारी जिला विधिक प्राधिकरण काे दी।
न्यायाधीश मिश्रा ने बताया कि युवती और युवक के परिजनों को बुलाकर कई बार काउंसलिंग की। लड़के के परिजन तो बेटे की शादी युवती से कराने के लिए तैयार हो गए है। लड़की के परिजनों का कहना है कि लड़का दूसरी जाति का है। यदि उनकी लड़की किसी दूसरी जाति के लड़के से शादी करके गांव आएगी तो दोनों को मार देंगे। मिश्रा ने बताया कि दोनों वयस्क है। महिला एवं बाल विकास विभाग की कीर्ति सिंह और एसडीएम राजेश श्रीवास्तव को दोनों की शादी कराने आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।