नई दिल्ली। दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले सोमवार से इस मामले में सुनवाई चल रही थी. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आरोप लगाया था कि बीते शुक्रवार को रतुल ईडी दफ्तर से टॉयलेट जाने के बहाने भाग गए थे. रतुल पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से बड़े पैमाने पर पैसे लेने का आरोप है.
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में फंसे कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. जमानत याचिका पर पिछले सप्ताह बुधवार को सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय ने एक गवाह के गायब होने और हत्या होने की बात पर यू-टर्न लेते हुए कहा था कि वह गवाह बहुत जल्दी जांच में शामिल हो सकता है. जिस गवाह के दम पर ईडी अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपी कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत खारिज करने की दलील दे रहा था, उसी गवाह को लेकर गुरुवार को उसने यू-टर्न ले लिया था.
ईडी (Enforcement Directorate) ने पहले कहा था कि इस केस के अहम गवाह 73 साल के केके खोसला पिछले चार महीने से गायब हैं, शक है कि उनकी हत्या हो गई है, इसके पीछे रतुल पूरी का हाथ हो सकता है क्योंकि वे गवाहों पर दबाब डाल रहे हैं. लेकिन बाद में ईडी ने यू-टर्न लेते हुए कहा कि केके खोसला अगले एक दो दिनों में या बहुत जल्दी जांच में शामिल हो जाएंगे.
बहस में एक बार फिर ईडी ने जोर देते हुए कहा कि रतुल पुरी को इस केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना के जरिए बड़ी मात्रा में पैसा मिला है. उनके खिलाफ सबूत हैं और वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत न दी जाए.