नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने रतुल पुरी की पक्षकार बनाने की अर्जी को खारिज दिया।
मालूम हो कि ED ने 3600 करोड़ के VVIP हेलिकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड के सौदे में घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रतुल पुरी के खिलाफ दिल्ली की विशेष कोर्ट में गैर जमानती वारंट (NBW ) जारी करने की अपील दायर की थी। ED ने विशेष जज अरविंद कुमार को बताया कि पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ED की गैर जमानती वारंट की एप्लिकेशन का विरोध करते हुए रतुल पुरी के वकील ने अर्जी देते हुए कहा कि ED ने जिन आधारों पर गैर जमानती वारंट की मांग की है, वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है. कोर्ट अब 13 अगस्त को रतुल पुरी की इस अर्जी पर सुनवाई करेगा।
मालूम हो कि VVIP अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर प्रकरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुरी से हाल ही में पूछताछ भी हुई थी और तब खबर मिली थी कि वो शौचालय जाने के बहाने ईडी अफसरों को चकमा देकर निकल गए थे। बताया जाता है कि बाद में उनसे फोन पर भी संपर्क नहीं हो सका।
रतुल पुरी कारोबारी दुनिया के बड़े नाम हैं। हिंदुस्तान पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष होने के अलावा उनके परिवार के पास ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया फर्म मोज़रबेयर इंडिया का स्वामित्व भी था। पिछले ही साल कंपनी दिवालिया हो गई लेकिन उससे पहले इसने 8 हजार लोगों को नौकरियां दीं।