इंदौर। जिला प्रशासन ने मंगलवार काे औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए मेसर्स सन्नी सर्जिकल एंड मेडिकल का लाइसेंस 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया। इसके साथ ही गर्भपात संबंधी किट के विक्रय पर भी अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। विक्रेता काे पिछले दिनाें कारण बताओं नाेटिस दिया गया था लेकिन विक्रेता ने काेई जवाब नहीं दिया था।
पिछले दिनाें खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दवा विक्रेता को लाइसेंस निरस्ती के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केमिस्ट द्वारा डॉक्टर की पर्ची के बिना गर्भ निरोधक दवा बेची जा रही थी। अब दस दिन तक यह कार्रवाई चलेगी। इसी हफ्ते ड्रग इंस्पेक्टर राजेश जिनवाल, अनुमेहा विवेक कौशल, अलकेश यादव, शोभित कुमार तिवारी के दल ने दवा बाजार स्थित सन्नी सर्जिकल एंड मेडिकल्स का स्टिंग ऑपरेशन किया। यहां गर्भपात की दवा डॉक्टर की पर्ची के बगैर बेची जा रही थी।
निरीक्षक दल ने विक्रेता फर्म का निरीक्षण किया तो पाया कि केमिस्ट के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। फर्म का लाइसेंस प्रदर्शित नहीं किया था। अनहाइजनिक तरीके से दवा का संधारण किया था। इन कमियों के आधार पर औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले दस दिन तक इसी तरह अभियान चलाकर दवा दुकानों का निरीक्षण किया जाए।