FR 56 (J) के तहत मध्य प्रदेश के 12 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

Bhopal Samachar
भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को नियम 56 (J) के तहत कई अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश में कार्यरत 12 अधिकारियों के नाम है। 6 तो इंदौर से ही हैं। 

पत्रकार संजय गुप्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में काम कर रहे या कर चुके सुप्रिंटेंडेंट एसके मंडल, जीआर मालवीय, जगदीश सोलंकी, आर. गोगिया, किशोर पटेल व एक अन्य अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इनमें जबलपुर, भोपाल व उज्जैन के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी इसी तरह बेकार और मक्कार कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया है। 

FR 56 (J) क्या होता है

56 (J) धारा कहती है कि जिस अधिकारी की 30 साल की सेवा हो जाए या 55 साल की उम्र पूरी कर ली हो और वह सरकारी काम के लिए फिट नहीं हो तो विभाग उसे अनिवार्य रूप से सेवा से बाहर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इस धारा का उपयोग नहीं किया जा रहा था और इंदौर व मप्र के अधिकारियों पर पहली बार यह धारा लगाकर बाहर किया गया है। 

भ्रष्टाचार का भी संदेह था

इसमें कुछ अधिकारियों पर सिगरेट कांड और कुछ पर चंदन कांड में व्यवस्थित जांच नहीं करने के कारण भी गाज गिरी है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सख्त रवैये से सभी हैरान हैं।

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