GWALIOR NEWS : ऑटो पार्टस की दुकानों के लिए भी लाइसेंस जारी होंगे

ग्वालियर। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर नवनीत भसीन के निर्देशानुसार डीएसपी यातायात ग्वालियर नरेश बाबू अन्नोटिया द्वारा आज मिनी कन्ट्रोल रूम, इन्दरगंज पर ऑटो पार्टस दुकानदारों व मैकेनिकों की बैठक ली गई। बैठक में दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वह बुलेट मोटर सायकिल में गलत साईलेंसर, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाईटें य अन्य कोई भी अनाधिकृत पार्ट न लगाए। 

परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत पार्टस ही लगाये जावे। पूर्व में ही परिवहन विभाग द्वारा गाईड लाईन जारी करते हुए मोटर पार्टस दुकानदारों व मैकेनिकों को निर्देशित किया था कि मोटर पार्टस दुकानदारों व मैकेनिकों को परिवहन विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य होगा साथ ही उनके द्वारा बैचे जा रहे पार्टस की जानकारी परिवहन विभाग को देनी होगी। बैठक में दुकानदारों को समझाइश दी गई कि उनके द्वारा यदि किसी को अनाधिकृत पार्टस बेचा जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जावेगी। 

बैठक में कुछ दुकानदारों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अनाधिकृत पार्टस न बैचने संबंधी बैनर दुकान के वाहर लगाये गये है। ऑटो पार्टस की दुकान के बाहर कोई भी वाहन मैकेनिक नहीं बैठेगा यदि ऑटो पार्टस की दुकान के बाहर कोई भी मैकेनिक वाहन ठीक करते हुए मिलता है तो उसके व दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी क्योकि दुकान के बाहर वाहन को ठीक करने की बजह से यातायात अवरूद्ध होता है। दुकानदारों व मैकेनिकों को परिवहन विभाग से कार्य हेतु लायसेंस लिया जाना अनिवार्य है ऐसा न करने वाले दुकानदारों एवं मैकेनिकों पर परिवहन विभाग व पुलिस द्वारा कार्यवाही की जावेगी। 

पुलिस व परिवहन विभाग की टीमों द्वारा ऑटो पार्टस की दुकानों का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि कोई दुकानदार परिवहन नीति के विरूद्ध कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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