ग्वालियर। उप नियंत्रक नाप-तौल ग्वालियर एस के उइके के नेतृत्व में गैस एजेन्सी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैसर्स पीताम्बरा गैस एजेन्सी (Pitambara Gas Agency) के दो हॉकर्स की जाँच की गई। हॉकर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे तौल कांटे का सत्यापन प्रमाण-पत्र न पाए जाने के कारण मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत संस्था के विरूद्ध अपराध प्रकरण पंजीकद्ध किया गया।
इसी प्रकार कैलाश गैस एजेन्सी के हॉकर्स की जाँच करने पर सिलेण्डरों का वजन सही मात्रा में पाया गया लेकिन हॉकर द्वारा अमानक तौल यंत्र का उपयोग करते हुए पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत अभियोजन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वहीं तिरूपति गैस एजेन्सी (Tirupati Gas Agency) के हॉकर द्वारा विभाग द्वारा सत्यापित तौल-कांटे का उपयोग किए जाने के साथ ही सिलेण्डरों का वजन सही पाया गया।
इसके पूर्व व्ही एस सिंघानिया निरीक्षक नाप-तौल ग्वालियर द्वारा सहकारी उपभोक्ता भण्डारण के गैस गोदाम की जाँच की गई थी। जाँच के दौरान एक सिलेण्डर में निर्धारित मात्रा से 2 किलो 110 ग्राम गैस कम पाए जाने पर संस्था के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। निरीक्षण के दौरान एस के शर्मा भी उपस्थित थे।