भोपाल। राज्य शासन ने कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों की मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल में शामिल शासकीय सेवकों को हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
नगरीय निकायों में जोनल अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामांकित
सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 की धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नगरीय निकायों में जोनल अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि ने कहा है कि नोडल अधिकारी इस अधिनियम का पालन सुनिश्चित करेंगे।
श्री नरहरि ने कहा कि नगरीय निकायों में संचालित तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को दिये जाने वाले लायसेंस की शर्तों में तम्बाकू नियंत्रण की धारा-4, 5, 6 एवं 7 का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। कोई भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता कोई भी अन्य सामग्री जैसे टॉफी, बिस्किट आदि का विक्रय नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर दुकान का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। पूर्व लायसेंसधारी वर्तमान में यदि होटल, बार, रेस्टारेंट में तम्बाकू नियंत्रण कानून (सीओटीपीए-2003) की धारा का उल्लंघन करता है, तो उचित वैधानिक कार्यवाही करें।
आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में सुनिश्चित करें कि तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा-4, 5, 6, 7 का पूर्णत: पालन हो। स्मार्ट सिटी के सभी सार्वजनिक स्थल धूम्रपान-मुक्त हों। होटल, बार, रेस्टारेंट, कॉफी हाउस एवं अन्य खाने के स्थानों में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही करें। स्वच्छ भारत अभियान में भी तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों को शामिल करें।