भोपाल। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अधीन मामलों के निराकरण के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। मंत्री सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति को मंत्रि-परिषद की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
समिति में मंत्री वित्त/योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा संबंधित विभाग के मंत्री को सदस्य नामांकित किया गया है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन समिति के संयोजक होंगे। बैठक में संबंधित विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव समिति के कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।
समिति के समक्ष मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 8 एवं 9 के अधीन सभी मामले प्रस्तुत किये जायेंगे। मंत्रि-परिषद समिति के समक्ष लाये जाने वाले प्रकरणों में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों के समान ही सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
समिति के संयोजक प्रत्येक 6 माह (30 जून एवं 31 दिसम्बर) की स्थिति में समिति द्वारा निराकृत प्रकरणों की जानकारी से मंत्रि-परिषद को अवगत करायेंगे।