भोपाल। बिजली आउटसोर्स कार्मिकों की समस्या निवारण के लिये समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभाग कार्यवाही करेगा। समिति ही बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा करेगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने यह बात आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान कही।
आउटसोर्स कार्मिकों की विद्युत दुर्घटना पर मुआवजा मिलता है
ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने बताया कि विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनी में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कुशल, अकुशल कार्मिकों की कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना से मृत्यु पर उनके परिजन को 4 लाख रुपये देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 2 लाख और 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की विकलांगता पर 59 हजार 100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
आउटसोर्स कार्मिकों का बीमा कराएंगे, 15 दिन का अवकाश देंगे
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी आउटसोर्स कार्मिकों का बीमा करवाया जायेगा, जिससे उन्हें बीमारी के दौरान आर्थिक संकट न हो। वर्ष में 15 दिन के अवकाश का भी प्रावधान किया जायेगा। सुरक्षा उपकरण, वर्दी और आई. कार्ड भी दिये जायेंगे। इनकी ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आये। प्रशिक्षित कार्मिक को ही बिजली के खम्भे पर चढ़ने की अनुमति होगी। श्री सिंह ने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों की अन्य माँगों पर भी सकारात्मक विचार किया जायेगा।
बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस दौरान सचिव, ऊर्जा श्री सुखवीर सिंह, ओएसडी श्री प्रशांत चतुर्वेदी, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राहुल मालवीय, कार्यकारिणी सदस्य और मीडिया प्रभारी श्री दिनेश सिसोदिया, उज्जैन जिला अध्यक्ष श्री शेख शारिक और देवास जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राजपूत उपस्थित थे।