MP SHIKSHA VIBHAG: प्रशासनिक स्थानांतरण, नीति, नियम, तारीख घोषित | ADMINISTRATIVE TRANSFER

Bhopal Samachar
भोपाल। जयश्री कियावत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने शिक्षा विभाग में जिला एवं संभाग स्तरीय प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए नीति, नियम, निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी परिपत्र के अनुसार: 

प्रशासनिक स्थानांतरण की तारीख घोषित

एकल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति 2019-20 के अन्तर्गत प्राप्त आनलाइन आवेदनों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की आदेश जारी किये जा चुके है। स्थानांतरण नीति 2019-20 की कण्डिका-2.3 एवं 2.4 के अनुसार पोर्टल के माध्यम से जिला एवं संभाग स्तर पर किये जाने वाले प्रशासनिक स्थानांतरण हेतु दिनांक 06.08.19 से 10.08.19 तक किये सकेंगे। इस हेतु एज्यूकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक को लिंक उपलब्ध करा दी गई है, जिसका विस्तृत विवरण (युजर मैन्युअल) पोर्टल के हेल्प मैन्यु पर उपलब्ध है। तदनुसार निम्नानुसार संवर्ग के प्रशारावि, स्थानांतरण की कार्रवाई जाना सुनिश्चित की जाए :

स्थानांतरण नीति 2019-20 की कण्डिका-23 के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों/सहायक शिक्षकों/प्रधानाध्यापक (प्रावि)/उ.श्रे.शि./ माध्यमिक शिक्षक/प्रयोगशाला शिक्षक/व्यायाम शिक्षक/ खेलकूद। शिक्षक/गायन/वादन शिक्षक/ ग्रंथपाल (राज्य स्तरीय शैक्षणिक कैडर को छोड़कर) के जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किए जाएगें।

स्थानांतरण नीति 2019-20 की कण्डिका-2.4 के अनुसार प्रधानाध्यापक (मावि)/उच्च माध्यमिक शिक्षक/व्याख्याता/जिला क्रीड़ा एवं कल्याण निरीक्षक/क्षेत्रीय ग्रंथपाल/ ग्रंथपाल/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/योजना अधिकारी के जिले के अन्दर एवं संभागान्तर्गत अन्तर्जिला रथानांतरण संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पोर्टल जनरेटेड सूची पर आयुक्त लोक शिक्षण के माध्यम से विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जारी किए जाएगें।





#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!