नई दिल्ली। भारत में 01 अक्टूबर से 06 नियम बदल रहे हैं। ये नियम देश के लगभग हर नागरिक को प्रभावित करेंगे इसलिए इन्हे ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। संक्षिप्त में बता दें कि पेट्रोल-डीजल पर कैशबैक नहीं मिलेगा, एसबीआई ने अपने खाताधारकों के लिए एक शर्त में बदलाव किया है, जिन लोगों के पास पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनके लिए नया नियम आ गया है। कुछ उत्पादों पर जीएसटी की दरें कम हुईं हैं, कृपया याद कर लें ताकि ठगी ना हो पाए। जीएसटी रिटर्न का नया पैटर्न लागू हो गया है और कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा नया फैसला लागू हो गया है।
1. पेट्रोल-डीजल पर नहीं मिलेगा कैशबैक
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसीबीआई) के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। पहली अक्टूबर से बंद हो रही इस सुविधा के बारे में एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेजों के जरिए सूचित कर रहा है। अभी तक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर ग्राहकों को 0.75 फीसदी तक कैशबैक का लाभी मिल जाता था। बताया जाता है कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक योजना को वापस लेने का सुझाव दिया था जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
2. SBI इस बदलाव से फायदे में आप
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 01 अक्टूबर से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को नहीं बनाए रखने पर लगने वाले जुर्माने में 80 फीसदी तक कमी करने जा रहा है। इससे आप सीधे प्रभावित होंगे। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और SBI के खाता धारक हैं तो आपके खाते में 01 अक्टूबर से मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) की सीमा को तीन हजार रुपये बनाए रखना होगा। शहरी इलाके की एसबीआई बैंक शाखाओं पर भी ये नियम लागू होंगे। खाते में निर्धारित रकम से यदि बैलेंस 75 फीसदी से कम रहता है तो जुर्माने के तौर पर 80 रुपये प्लस GST देना होगा। खाते में 50 से 75 फीसदी तक बैलेंस रखने वालों को 12 रुपये और GST देना होगा। 50 फीसद से कम बैलेंस होने पर 10 रुपये जुर्माना प्लस GST अदा करना होगा।
3. बदल जाएगा Driving Licence और RC
देश में पहली सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है जिसके बाद ट्रैफिक नियमों में आमूल-चूल बदलाव देखे जा रहे हैं। लेकिन अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भी बदलने वाला है। सरकार Driving Licence और RC से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है। ये नियम 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। इन नियमों के लागू हो जाने के बाद सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाण-पत्र एक ही रंग के हो जाएंगे। यही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड होंगे।
4. कम हो जाएगी जीएसटी दर
जीएसटी काउंसिल की गोवा में 20 सिंतबर को हुई 37वीं बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। 01 अक्टूबर 2019 से ये नियम प्रभावी हो जाएंगे। नए बदलावों के अनुसार, अब 1000 रुपए तक के किराए वाले होटलों पर टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं 7500 रुपए तक टैरिफ वाले कमरे के किराए पर केवल 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। छोटे वाहन मालिकों को राहत दी गई है और 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों से सेस घटा दिया गया है। साथ ही स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी 12 फीसदी कर दिया है।
5. जीएसटी रिटर्न का नया तरीका होगा लागू
जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक, पांच करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न का फॉर्म कल से बदल जाएगा। इन कारोबारियों को जीएटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा, यह अनिवार्य होगा। छोटे कारोबारियों के लिए इसी फॉर्म के जरिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा लेकिन उनके लिए ऐसा करना 01 जनवरी 2020 से अनिवार्य होगा। फिलहाल, बड़े करदाता अक्टूबर और नवंबर का जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 3बी फॉर्म से भरेंगे।
6. कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार 01 अक्टूबर से कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के सात साल पूरे होने के बाद मृत्यू हो जाती है तो उसके आश्रितों को बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा। अभी तक ऐसी स्थिति में आखिरी वेतन के 50 फीसदी के हिसाब से ही पेंशन मिलती थी। नए नियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार का इस फैसले को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।