मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: 10वीं पास के लिए 2 करोड़ तक का लोन | MUKHYAMANTRI YUVA UDYAMI YOJANA

भोपाल। एआर मंसूरी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, होशंगाबाद ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MMYUY) अंतर्गत 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है इसके लिए आवेदक का कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के अंदर होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MMYUY) में किन उद्योगों को लोन मिलता है

इस योजना में कृषि आधारित उद्योगो के लिए प्राथमिकता है उदाहरार्थ एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाइड्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, आइल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/शार्टिंग एवं अन्य कृषि आधारित / अनुषांगिक परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी। 

5वीं पास के लिए सरकारी लोन योजना

महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपए तक ऋण राशि हेतु पात्रता 5 वीं उत्तीर्ण और उम्र 18 से 45 वर्ष तक हो आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने योजनाओ का लाभ लेने के इच्छुक युवक-युवतियों से कहा है कि वे इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उद्योग विभाग की ऐसी ही अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए कभी भी कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं।

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