भोपाल। मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन (TWTA) एवं अन्य शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर माननीय जज संजय द्विवेदी की बेंच में सुनवाई हुई।
माननीय न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रमुख सचिव आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया है कि 15 दिन के अंदर ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर व उनसे चर्चा कर जबलपुर संभाग की अंतर जिला स्थानान्तरण प्रक्रिया का निराकरण करें। याचिका क्रमांक 19807/2019 में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर स्वैच्छिक स्थानान्तरण के प्रावधान तहत सभी स्थानान्तरण किये गये।
जबलपुर संभाग को छोड़कर अन्य सभी संभागों के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन जबलपुर संभाग के आवेदकों को अवसर से वंचित किया गया है। स्थानान्तरण की अन्तिम तिथि निकल गईं लेकिन किसी को भी स्थानान्तरण का लाभ नहीं दिया गया।