जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक में सेवाओं के लिए अनुशंसित जीएसटी दर | Recommended GST rate for services at 37th meeting of GST Council

Bhopal Samachar
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक गोवा में हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, राज्यों एवं केन्‍द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

जीएसटी परिषद ने दरों में बदलाव, आईटीसी पात्रता मानदंड, छूट और इनसे जुड़े मुद्दों पर स्पष्टीकरण से संबंधित फैसले लिए।
(ए) छूट/जीएसटी दरों में परिवर्तन/आईटीसी पात्रता मानदंड:
क्षेत्रवार दर में कमी:
आतिथ्य सेवा और पर्यटन:

1. होटलों के कमरों के किराये पर जीएसटी दर को कम किया गया है जो निम्‍नलिखित है: -

प्रति यूनिट दैनिक किराया (रु.)                    जीएसटी
1000 रूपये और उससे कम                              शून्य
1001 रुपये से 7500 रु तक                              12%
7501 रुपये और उससे अधिक                            18%

जीएसटी की दर, परिसर के अलावा आउटडोर केटरिंग सेवाओं पर जिसमें ठहरने का दैनिक किराया 7501 रुपये प्रति यूनिट है, को कम करके 18% (आईटीसी के साथ) से घटाकर 5% (आईटीसी के बिना) किया गया है। सभी प्रकार के केटरिंग के लिए यह दर अनिवार्य होगी। 7501 रुपये और इसके अधिक के दैनिक रूम किराये वाले परिसरों में केटरिंग पर जीएसटी दर 18% (आईटीसी के साथ) रहेगी।

जॉब/वर्क सर्विस:

हीरा उद्योग से जुड़ी जॉब वर्क सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर को 5% से घटाकर 1.5% कर की गई है।
इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्र में मशीन जॉब वर्क की आपूर्ति पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% करना, लेकिन बसों की बॉडी बनाने से जुड़े जॉब वर्क की आपूर्ति पर जीएसटी दर 18% ही रहेगी।

छूट क्षेत्र वार:

भण्डारण:

अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, गरी, गन्ना, गुड़, कच्ची सब्जी के रेशे जैसे कपास, सन, जूट आदि, इंडिगो, अन-उत्पादित तम्बाकू, बीड़ी पत्ता, तेंदू पत्ता, चावल, कॉफी और चाय भंडारण या भंडारण के माध्यम से भावी सेवाओं को छूट देना।

परिवहन:

हवाई या समुद्री मार्ग द्वारा निर्यातित माल पर जीएसटी की सशर्त छूट की वैधता अवधि को एक वर्ष और अर्थात 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया जाना।

बीमा:

पश्चिम बंगाल सरकार की फसल बीमा योजना  “बंगला शस्‍य बीमा” (बीएसबी) को जीएसटी से छूट देना।
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के सदस्‍यों को उनके बलों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामूहिक जीवन बीमा योजना या ऐसी अन्‍य जीवन बीमा योजनाएं जिन्‍हें देने पर सहमति बनी हो को जीएसटी से छूट प्रदान करना ।

निर्यात प्रोत्साहन:

आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के कर योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित होने की स्थिति में  किसी मध्यस्थ द्वारा सामानों की आपूर्तिकर्ता करने वालों की सेवाओं को छूट देना

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत एक अधिसूचना जारी करना, जिसके तहत विदेशी सेवा प्राप्‍तकर्ताओं को भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा मुहैया कराई गई निर्दिष्ट अनुसंधान और विकास सेवाओं (जैसे कि एकीकृत खोज और विकास, बीमार पशुओं पर रासायनिक/जैविक घटकों के प्रभाव का आकलन, इन-विट्रो एसेज में अभिनव रासायनिक और जैविक घटकों के जैविक प्रभाव का आकलन, नये रासायनिक घटकों के फार्माकोकाइनेटिक्स और ड्रग मेटाबालिज्‍म, स्थिरता संबंधी अध्‍ययन, जैव समतुल्‍यता एवं जैव उपलब्‍धता संबंधी अध्‍ययन, क्लिनिकल परीक्षण, जैव विश्‍लेषणात्‍मक अध्‍ययन) के आपूर्ति स्‍थल को सेवा के प्रभावकारी उपयोग के स्‍थल अर्थात सेवा प्राप्‍तकर्ता के स्‍थान के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

यह स्पष्ट करना कि भारत में नमूना परीक्षण किट का उपयोग करके भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी ग्राहकों को उपलब्‍ध कराई गई चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर आरएंडडी सेवाओं की आपूर्ति का स्‍थान ही सेवा प्राप्तकर्ता का स्‍थान है और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13(3)(ए) इस तरह के मामलों में आपूर्ति स्‍थल को निर्धारित करने पर लागू नहीं होती है।  

विविध

पंजीकृत लेखकों को फॉरवर्ड चार्ज के तहत प्रकाशकों से वसूल की जाने वाली रॉयल्टी पर जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प देने और नियमित जीएसटी अनुपालन का  करने का विकल्प प्रदान करना
लाइसेंस शुल्क के भुगतान के एवज में राज्य सरकारों द्वारा शराब लाइसेंस देने के विषय पर कार्यान्वयन संबंधी अस्पष्टता को दूर करना
फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 को दी गई मौजूदा छूट के समान है।फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप 2020 से संबंधित सेवाओं को छूट प्रदान करना

(बी) व्‍यापार सुविधाओं को युक्तिसंगत बनाना

18% की मेरिट दर पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत जीएसटीएन सिक्योरिटीज लेंडिंग सेवा के भुगतान की अनुमति देने के लिए और यह स्पष्ट करने के लिए कि आरसीएम अवधि से पहले की अवधि के लिए प्रतिभूति उधार सेवा पर जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इन सेवाओं की आपूर्ति पर IGST देय होगा और ऐसे मामलों में जहां CGST / SGST / UTGST का भुगतान किया गया है, ऐसे करदाताओं को फिर से कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आरसीएम को शरीर कॉर्पोरेट (एलएलपी, प्रोपराइटरशिप) के अलावा पंजीकृत व्यक्ति से वाहनों के किराए पर जीएसटी @ 5% का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए जब बॉडी कॉर्पोरेट संस्थाओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(सी) विवरण:

पेट्रोलियम क्रूड या प्राकृतिक गैस या दोनों की खोज, खनन या ड्रिलिंग की प्रविष्टि expl सेवाओं के दायरे को स्पष्ट करने के लिए”।
हवाई अड्डे के संचालकों द्वारा लगाए गए यात्री सेवा शुल्क (पीएसएफ) और उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) की कराधान को स्पष्ट करने के लिए।
नोट: यह सी की इन सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है।

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