भोपाल समाचार डेस्क। नए, मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है तो केवल पेपर नहीं होने के कारण पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती हालांकि वो प्रकरण बना सकती है। आप कोर्ट या RTO ऑफिस में अगले 15 दिन के भीतर कभी भी सभी पेपर्स दिखाकर प्रकरण को खारिज करवा सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काट भी देती है तो कोर्ट में इसे खारिज कर दिया जाएगा।
ट्रैफिक चालान तीन तरीके का होता है
जानकारी के लिए बता दें कि चालान तीन तरीके का होता है। अगर ट्रैफिक पुलिस नियमों को तोड़ने के लिए पकड़ती है तो उसी वक्त चालान काट दिया जाता है। चालान के पैसे भी उसी वक्त जमा करने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में चालान का रसीद लेना न भूलें। अगर आपके पास उस वक्त पैसे नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस लेकर चालान दे देती है। हालांकि, बाद में आपको कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में जुर्माना भरकर आप अपना लाइसेंस वापस ले सकते हैं।
घर पर भी भेजा जा सकता है चालान
अगर कोई ट्रैफिक नियमों को तोड़कर भाग जाता है और पुलिस गाड़ी नंबर नोट कर लेती है तो उसके आधार पर चालान घर भी भिजवाई जा सकती है। नोटिस चालान में आरोपी के पास एक महीने का वक्त होता है। जुर्माना स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में जमा करवाया जा सकता है। एक महीने के बाद चालान कोर्ट भेज दिया जाता है।
ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कोर्ट में ही पेश होता है
कुछ चालान कानून को तोड़ने की स्थिति में काटे जाते हैं। मसलन ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में कोर्ट का चालान काटा जाता है। इस मामले में जुर्माना के अलावा सजा का भी प्रावधान होता है। इस चालान को उसी समय या स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में नहीं जमा करवाया जा सकता है। चालान भरने के लिए कोर्ट जाना होगा।
ट्रैफिक पुलिस किस तरह की गाड़ियां जब्त कर सकती है
ट्रैफिक पुलिस के पास गाड़ी को जब्त करने का भी अधिकार है। लावारिस हालत में गाड़ी खड़ी करने पर, जहां पार्किंग न हो और वहां पार्किंग करने पर, संदिग्ध वाहन के डॉक्यूमेंट नहीं होने पर, ऐसी स्थितियों में ट्रैफिक पुलिस गाड़ी जब्त भी कर सकती है।
क्या सभी पुलिस कर्मचारी चालान काट सकते हैं
ट्रैफिक कांस्टेबल को फाइन करने का अधिकार नहीं है। फाइन काटने का अधिकार केवल ZO को है। हेड कांस्टेबल 100 रुपये तक फाइन वसूल कर सकता है। ASI, SI 100 रुपये से ज्यादा का फाइल वसूल सकते हैं। कोई भी ट्रैफिक अधिकारी जब तक वर्दी में न हो और उसपर नेम प्लेट न हो, वह आपका फाइन नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। सवाल जवाब कर सकते है। वीडियो बना सकते हैं।
1 सितंबर से संसोधित जुर्माना राशि
बिना इंश्योरेंस- 2000
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर- 5000
बिना हेलमेट- 1000
बिना सीट बेल्ट- 1000
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर- 10,000
वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने पर- 5000
ओवर स्पीड पर- 2000
बिना परमिट गाड़ी चलाने पर- 10,000
तेज़ रफ्तार- 2000
बाइक पर दो से ज़्यादा सवारी- 2000
रॉन्ग पार्किंग- 300