भोपाल। कमलनाथ सरकार ने भले ही मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को मध्य प्रदेश में लागू ना करने का ऐलान किया हो परंतु यहां भी भारी भरकम चालान शुरू हो गए हैं। भोपाल में एक युवक सुनील ओसवाल पर 10,500 का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले पुलिस ने उसकी बाइक सीज कर ली थी।
पुलिस ने खुद चालान की पर्ची नहीं काटी बल्कि मामले को भोपाल कोर्ट में पेश किया और न्यायालय से जुर्माना आदेश करवाए। पुलिस ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पाटीदार को रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने दावा किया कि सुनील ओसवाल न केवल शराब पीकर गाड़ी चला रहा था बल्कि उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था, न ही उसने हेलमेट पहन रखा था।
सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को दिए गए अपने आदेश में कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। कोर्ट ने हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।