भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार विधायकों को वाहन और मकान खरीदने के लिए कर्ज की सीमा दोगुनी करने जा रही है। विधायकों को अभी वाहन खरीदी के लिए 10 लाख और मकान के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्ज लेने की पात्रता है। इसमें बदलाव कर वाहन खरीदी के लिए कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए और मकान खरीदी की राशि को 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है।
4% ब्याज पर मिलेगा कर्ज
प्रस्ताव के अनुसार विधायक को कर्ज पर मात्र 4% ब्याज की राशि जमा करना है। यदि खुले बाजार में ब्याज की दर 9 फीसदी होती है तो 5% ब्याज सरकार भरेगी। यह सुविधा 15वीं विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों को मिलेगी। इसमें शर्त यह रहेगी कि यदि कोई सदस्य पहले वाहन के लिए कर्ज ले चुका है या राजधानी में उसका आवास है तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। कैबिनेट में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण सुविधा दिए जाने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाएगा।
महिला बाल विकास का सेफ सिटी कार्यक्रम
इस बारे में कैबिनेट पहले ही आर्थिक वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण दिए जाने का फैसला ले चुकी है। इसके साथ ही महिला बाल विकास के सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। इसके तहत शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाने हैं। इस योजना में खर्च होने वाली राशि केंद्र से राज्य सरकार को मिलेगी।
कैबिनेट के अन्य बिंदु
केंद्रीयकृत पुलिस काल सेंटर एवं कंट्रोल रूम (डायल -100) का उन्नयन कर विस्तार किए जाने के संबंध में।
मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल के चार अस्थायी पदों को आगामी 5 वर्ष के लिए स्वीकृति दिए जाने के बारे में।
छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना बावत।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी बीमा सोसायटी का गठन किए जाने के संबंध में।
विधि और विधायी विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवानिवृत्त आरके गुप्ता की संविदा नियुक्ति के संबंध में।
आदिम जाति कल्याण विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के बारे में।
नवगठित निवाड़ी जिले में जिला कार्यालय गठित करने एवं नए पदों की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में।