भोपाल। अब प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के पीएफ में लेटलतीफी नहीं कर पाएंगी। कर्मचारी का हिस्सा और अपना भाग उन्हे हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाते में जमा कराना होगा। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती तो भी कर्मचारी को कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि देरी करने पर कंपनी को ब्याज भी अदा करना होगा।
EPFO का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार
पीएफ राशि का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के तहत हर महीने पीएफ राशि जमा न होने की स्थिति में कर्मचारी और कंपनी दोनों को एसएमएस भेजा जाएगा।
बकाया रकम ब्याज सहित कर्मचारी के खाते में जमा होगी
नई व्यवस्था के तहत अगर कंपनी ने लगातार तीसरे महीने भी पीएफ के पैसे जमा नहीं कराए तो इसकी लिखित में शिकायत की जाएगी। कंपनियों की तरफ से अगर ऐसा किया जाएगा तो बदले में कंपनी को बकाया पीएफ राशि और उसका ब्याज भी कर्मचारी के अकाउंट में जमा कराना होगा। अगर कंपनी ने दो बार मैसेज भेजने के बाद भी कर्मचारी के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराती है तो यह मामला जांच के दायरे में आएगा।
बिना अनुमति छापामारी नहीं कर सकते
हालांकि, नए प्रावधान में इंस्पेक्टर्स से यह भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी पुख्ता आधार और प्रूफ के बिना कंपनी पर छापेमारी नहीं करें। छापेमारी के लिए सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना जरूरी होगा। छापेमारी को लेकर ऐसा देखा गया है कि इससे कंपनियों को कारोबारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जांच के बाद कोई गड़बड़ी भी सामने नहीं आती है। इस वजह से छापेमारी से पहले प्रूफ जुटाना जरूरी होगा।