ग्वालियर। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मकोड़ा में पदस्थ शिक्षक चंद्रमोहन सिंह भदौरिया (Teacher Chandramohan Singh Bhadoria) को कलेक्टर अनुराग चौधरी (Collector Anurag Chaudhary) ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डबरा के कार्यालय में रहेगा। कलेक्टर ने समाचार पत्र में शराब के नशे में स्कूल आए मास्टर साब शीर्षक (Master Saab came to school drunk) से प्रकाशित समाचार के संबंध में विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक डबरा से जाँच कराए जाने पर पृथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर चौधरी ने शिक्षक चंद्रभान सिंह भदौरिया का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का दोषी होने के कारण, मध्यप्रदेश वर्गीकरण नियम एवं अपील के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में शासन द्वारा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर चौधरी ने शिक्षक चंद्रभान सिंह भदौरिया का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का दोषी होने के कारण, मध्यप्रदेश वर्गीकरण नियम एवं अपील के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में शासन द्वारा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।